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वाराणसी: विद्युत संविदा मजदूर संघ के अध्यक्ष व 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर, बिना अनुमति धरने का आरोप

वाराणसी: विद्युत संविदा मजदूर संघ के अध्यक्ष व 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर, बिना अनुमति धरने का आरोप

वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय पर विद्युत संविदा मजदूर संघ के धरने के बाद, संघ के अध्यक्ष पुनीत राय और 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।

वाराणसी: भिखारीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) कार्यालय में बीते तीन दिनों से चल रहे विद्युत संविदा मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के धरने ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस शांतिपूर्ण नजर आ रहे विरोध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत राय और 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह एफआईआर अवर अभियंता अमित कुमार सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि धरना बिना प्रशासनिक अनुमति के किया गया और इसने सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किया।

घटना की शुरुआत उस समय हुई जब संविदा पर कार्यरत रहे मजदूरों की नौकरी समाप्त किए जाने को लेकर संघ के सदस्य, अध्यक्ष पुनीत राय के नेतृत्व में, PuVVNL परिसर स्थित एक मंदिर के पास एकत्र होकर विरोध दर्ज कराने लगे। अमित कुमार सिंह की तहरीर के अनुसार, मौके पर पहुंचे अधिकारियों और पुलिस ने उन्हें परिसर से बाहर जाकर प्रदर्शन करने की सलाह दी और बताया कि परिसर में किसी प्रकार की सभा या धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। हालांकि, प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और अपनी मांगों को लेकर अडिग रहे।

कुछ समय बाद समझाने के प्रयासों के बावजूद, प्रदर्शनकारी परिसर के गेट के पास स्थित विद्युत संविदा मजदूर संघ कार्यालय की ओर बढ़ गए और वहीं से धरना जारी रखा। इसके बाद भी उन्हें समझाया गया और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे मुख्य द्वार से बाहर जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें ताकि कार्यालय के सामान्य संचालन में कोई रुकावट न हो। मगर प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए, जिससे कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को अंदर-बाहर आने-जाने में कठिनाई होने लगी। वहीं, परिसर से सटी आवासीय कॉलोनी के निवासियों को भी आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद चितईपुर थाना क्षेत्र में FIR दर्ज की गई है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने जानकारी दी कि यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) और 121(2) के तहत दर्ज की गई है। इन धाराओं के तहत बिना अनुमति धरना देने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को दंडनीय अपराध माना गया है।

फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और प्रदर्शन में शामिल अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं दूसरी ओर, संघ के पदाधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

प्रदर्शनकारी अपनी बर्खास्तगी को अनुचित ठहरा रहे हैं और पुनः बहाली की मांग कर रहे हैं। यह मामला संविदा श्रमिकों के अधिकारों, सरकारी संस्थाओं के नियमों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के बीच टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है। आगे की स्थिति अब प्रशासन की कार्यवाही और संघ की रणनीति पर निर्भर करती है।

Published By : SANDEEP KR SRIVASTAVA Updated : Sat, 24 May 2025 01:35 PM (IST)
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Tags: varanasi news uttar pradesh trade union strike

Category: crime local news

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