वाराणसी : कोर्ट ने टॉप-10 अपराधियों में शामिल अभिषेक सिंह उर्फ हन्नी को व्यापारी से रंगदारी मांगने और धमकाने के मामले में जमानत दे दी है। आरोपी पर पहले से 34 केस दर्ज हैं, और हाल ही में पुलिस ने नया मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
जमानत की प्रक्रिया : अभिषेक सिंह हन्नी की पैरवी अधिवक्ता अनुज यादव ने की, जिन्होंने कोर्ट में दलीलें पेश करते हुए जमानत याचिका लगाई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की अदालत ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदारों के बांड पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य और तर्क पेश करने में नाकाम रहा, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिल गई।
पिछले मामलों का विवरण : हन्नी सिंह के खिलाफ 2012 में दर्ज रंगदारी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट के समन और गैर-जमानती वारंट का उल्लंघन करने के कारण उसे पहले जेल भेजा गया था। कोर्ट ने आरोपी के पिछले चाल-चलन और कोर्ट में पेश न होने पर नाराजगी जताई थी।
नया मामला: व्यापारी से कोर्ट परिसर में धमकी : 17 जनवरी को, कोर्ट परिसर के बाहर लालपुर निवासी व्यापारी अरविंद सिंह से हन्नी सिंह ने रंगदारी मांगी। उसने व्यापारी को एक लाख रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की शिकायत पर कैंट थाने में मामला दर्ज किया गया।
हन्नी सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड : अभिषेक सिंह हन्नी के खिलाफ कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी, धमकी, और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। पिछले शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के दौरान, उसने एक व्यापारी को फिर धमकाया, जिसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ नया केस दर्ज किया।
कोर्ट से राहत, लेकिन बढ़ा दबाव : हालांकि आरोपी को कुछ मामलों में कोर्ट से राहत मिल रही है, लेकिन उसके खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे नए मुकदमे और उसकी आपराधिक गतिविधियों ने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जमानत मिलने के बावजूद, वाराणसी में हन्नी सिंह का नाम अपराध और भय का पर्याय बना हुआ है।
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