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वाराणसी: जिला बदर अपराधी संजय खत्री को लंका पुलिस ने किया गिरफ्तार, गंगा नगरी में कानून व्यवस्था सख्त

वाराणसी: जिला बदर अपराधी संजय खत्री को लंका पुलिस ने किया गिरफ्तार, गंगा नगरी में कानून व्यवस्था सख्त

वाराणसी के लंका थाना पुलिस ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर किए गए अपराधी संजय खत्री को, आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया, वह साकेत नगर कॉलोनी में छिपकर रह रहा था।

वाराणसी: कमिश्नरेट वाराणसी के अंतर्गत गंभीर अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, काशी जोन के पुलिस अधिकारियों के निर्देशन और लंका थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के तहत लंका थाना पुलिस ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर किए गए अपराधी संजय खत्री को सटीक सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है।

दिनांक 4 मई 2025 को लंका थाना पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि साकेत नगर कालोनी निवासी जिला बदर अपराधी संजय खत्री पार्क संख्या 01 के पास संदिग्ध अवस्था में मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना के तुरंत बाद सक्रिय हुई पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। संजय खत्री, उम्र लगभग 49 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय भागीरथी प्रसाद खत्री, निवासी बी-32/298, आर-1-ए, साकेत नगर कालोनी, थाना लंका, वाराणसी, गुण्डा एक्ट की धारा 3(1) के तहत माननीय न्यायालय के आदेश पर दिनांक 7 अप्रैल 2025 से चार माह के लिए जिला बदर किया गया था, जिसकी तामील 18 अप्रैल को कराई गई थी। बावजूद इसके, संजय खत्री आदेश का उल्लंघन करते हुए गुप्त रूप से अपने घर पर छिपकर रह रहा था।

पुलिस की कार्रवाई में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा जिला बदर अवधि में अपने आवास पर निवास कर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी, जो कि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/10 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इसी कारण अभियुक्त को कारण बताकर पुलिस हिरासत में लिया गया और विधिक प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी चिंताजनक है। इसके विरुद्ध पूर्व में थाना लंका में दर्ज चार आपराधिक प्रकरण हैं:

1. मु0अ0सं0 0148/2025 – धारा 3/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970, थाना लंका।

2.मु0अ0सं00265/2024धारा147/452/354क/504/506/427/352 भा.दं.वि. एवं एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराएं।

3.मु0अ0सं00277/2022धारा147/294/323/427/504/506 भा.दं.वि.

4.मु0अ0सं00989/2017 धारा 323/353/427/504/506 भा.दं.वि.

गिरफ्तारी को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में श्री शिवाकान्त मिश्र (प्रभारी निरीक्षक), उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह (चौकी प्रभारी संकटमोचन), तथा कांस्टेबल राजेश कुमार यादव शामिल रहे, जिनकी सूझबूझ और तत्परता से यह कार्रवाई सफल रही।

पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान और सख्ती निरंतर जारी रहेगी, ताकि शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और आमजन में सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया जा सके।

Published By : SANDEEP KR SRIVASTAVA Updated : Mon, 05 May 2025 05:10 PM (IST)
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Tags: varanasi crime district administration gangster act

Category: crime news uttar pradesh

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