अंबेडकरनगर: पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर दिए गए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के बयान के मामले में शुक्रवार को एसीजेएम एकता सिंह की अदालत में अहम सुनवाई हुई। मामले की संवेदनशीलता और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो अब 6 मई को सुनाया जाएगा।
यह मामला तब शुरू हुआ जब अंबेडकरनगर जिले के महरुआ थाना क्षेत्र स्थित पकड़िया गांव की रहने वाली प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी बयान देने और आतंकी हमले को लेकर कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने एक परिवाद दायर किया था, जिसमें नेहा सिंह राठौर के बयान को देशद्रोह की श्रेणी में रखा गया है। परिवाद में दावा किया गया है कि गायिका ने ना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामले पर असंवेदनशील टिप्पणी की, बल्कि यह भी आरोप लगाया गया कि वह पहले भी कई बार इस तरह के कथित "देशविरोधी" बयानों में शामिल रही हैं।
शुक्रवार को अदालत में वादी और प्रतिवादी पक्ष की ओर से विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए गए। वादी के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि नेहा सिंह राठौर का बयान न केवल गैर-जिम्मेदाराना था, बल्कि वह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ था, जिससे समाज में भ्रम और असंतोष फैलने की आशंका है। उन्होंने इसे "आदतन देश विरोधी मानसिकता" का हिस्सा बताया और देशद्रोह की धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की मांग की।
वहीं, नेहा सिंह राठौर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष यह तर्क रखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगाई गई है और इस स्थिति में इस तरह के आरोप स्वतः ही आधारहीन हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मुवक्किल ने किसी भी तरह की देशविरोधी भावना से बयान नहीं दिया, बल्कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रही थीं।
दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली का अवलोकन किया और आदेश पारित करने की तारीख 6 मई निश्चित की। यह मामला अब केवल एक लोक गायिका के बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सोशल मीडिया पर दी गई राय और विचार किस हद तक कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं और किस बिंदु पर वे देश की सुरक्षा और सार्वजनिक भावना के खिलाफ माने जा सकते हैं।
6 मई को आने वाले इस फैसले पर न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय मीडिया की भी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि यह निर्णय भविष्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह कानून की व्याख्या पर भी व्यापक असर डाल सकता है।
Category: law and order crime
गाजीपुर के बुढ़नपुर गांव में 60 वर्षीय प्रेम प्रकाश राय की निर्माणाधीन मकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई, परिजनों ने पड़ोसी शैलेंद्र राय पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी।
BY : SANDEEP KR SRIVASTAVA | 16 May 2025, 12:14 PM
वाराणसी के अमौली गांव में एक नवविवाहिता आरती पाल की उसके पति राजू पाल ने लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
BY : SANDEEP KR SRIVASTAVA | 16 May 2025, 12:11 PM
वाराणसी के हरहुआ स्थित काशी कृषक इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 197 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।
BY : SANDEEP KR SRIVASTAVA | 16 May 2025, 12:02 PM
मुरादाबाद में बिजली विभाग के एसडीओ शावेज़ अल्वी को एक युवती ने दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 25 लाख रुपये मांगे, जिससे परेशान होकर उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की।
BY : SANDEEP KR SRIVASTAVA | 15 May 2025, 10:38 PM
लखनऊ में एक भयानक बस हादसे में आग लगने से पाँच लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पिता ने अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को खो दिया। यह घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है, जब बस में सवार यात्री गहरी नींद में थे।
BY : SANDEEP KR SRIVASTAVA | 15 May 2025, 10:11 PM
सपा नेता रामगोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल महिला सैन्य अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिसूचक टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक गलियारों में उनकी आलोचना हो रही है।
BY : SANDEEP KR SRIVASTAVA | 15 May 2025, 07:54 PM
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और ट्रांजेक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है।
BY : SANDEEP KR SRIVASTAVA | 15 May 2025, 02:47 PM