चंदौली: मेसर्स अग्रवाल एनिमल कमोडिटीज पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, 25 मीट्रिक टन यूरिया जब्त

चंदौली में मेसर्स अग्रवाल एनिमल कमोडिटीज द्वारा आपूर्ति किए गए टेक्निकल ग्रेड यूरिया की गुणवत्ता परीक्षण में कमी पाए जाने पर कंपनी के प्रोपराइटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही 25 मीट्रिक टन यूरिया जब्त किया गया है।

Sat, 19 Apr 2025 12:45:24 - By : SANDEEP KR SRIVASTAVA

चंदौली: रामनगर इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज-2 स्थित मेसर्स अग्रवाल एनिमल कमोडिटीज के प्रोपराइटर राकेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत रामनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर की गई, जिसमें अग्रवाल एनिमल कमोडिटीज द्वारा आपूर्ति किए गए टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टीजीयू) की गुणवत्ता परीक्षण में अधोमानक पाए जाने की पुष्टि हुई थी। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के तहत 25 मीट्रिक टन टेक्निकल ग्रेड यूरिया को जब्त भी कर लिया है।

जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह के अनुसार, प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड रामनगर के प्रतिष्ठान में मेसर्स अग्रवाल एनिमल कमोडिटीज द्वारा हाल ही में 25 मीट्रिक टन टेक्निकल ग्रेड यूरिया की आपूर्ति की गई थी। नियमानुसार, इस यूरिया का नमूना लेकर उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मेरठ में जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया कि यूरिया का गुणवत्ता परीक्षण मानकों के अनुरूप नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक, अधोमानक पाए गए नमूनों में नीम कोटेड यूरिया की मात्रा क्रमशः 0.033 प्रतिशत और 0.032 प्रतिशत पाई गई, जबकि टेक्निकल ग्रेड यूरिया में नीम कोटेड यूरिया की उपस्थिति शून्य होनी चाहिए। इस तथ्य से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आपूर्ति किए गए यूरिया में कृषि हेतु अनुदानित यूरिया का मिश्रण किया गया था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम का सीधा उल्लंघन है।

प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने उपभोक्ता संस्था प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया। फेडरेशन ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया कि उन्होंने अग्रवाल एनिमल कमोडिटीज से नियमानुसार स्टॉक लिया था और आपूर्ति से पूर्व आपूर्तिकर्ता द्वारा यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उनके द्वारा सप्लाई किए जा रहे टेक्निकल ग्रेड यूरिया में किसी भी प्रकार की मिलावट या नीम कोटेड यूरिया की उपस्थिति नहीं होगी। ऐसे में प्रथम दृष्टया फेडरेशन की ओर से किसी प्रकार की अनियमितता सामने नहीं आई है।

वहीं, मेसर्स अग्रवाल एनिमल कमोडिटीज से भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया था, परंतु उनका दिया गया उत्तर संतोषजनक और तर्कसंगत नहीं पाया गया। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह ने जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अग्रवाल एनिमल कमोडिटीज के प्रोपराइटर राकेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ रामनगर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज कराया।

रामनगर थानाध्यक्ष राजू सिंह ने जानकारी दी कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने जिले में उर्वरकों की गुणवत्ता को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है और प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक सुनिश्चित कराया जा सके।

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